राजस्थान में बदले घर की जमीन के रजिस्ट्री नियम

डेजर्ट टाइम्स न्यूज़। प्रदेश में अब बिना कन्वर्जन और 90ए के सोसाइटी पट्टों की रजिस्ट्री नहीं होगी। इसे लेकर राज्य सरकार ने रजिस्ट्रेशन एक्ट-2021 में हुए संशोधन को मंगलवार से लागू कर दिया है, जिसके बाद पूरे प्रदेश में रजिस्ट्री ऑफिसों में कामकाज ठप रहा। नोटिफिकेशन के अनुसार, अब बिना कन्वर्जन और 90ए के सोसाइटी पट्टों की रजिस्ट्री होने पर पूरी जिम्मेदारी उप रजिस्ट्रार की होगी। ऐसे में बुधवार को प्रदेशभर के रजिस्ट्री ऑफिसों में कामकाज न के बराबर हुआ। सोसाइटी पट्टे के रजिस्ट्रेशन के समय अब भूखंड मालिक को यह बताना होगा कि उसे जिस जमीन पर प्लॉट खरीदा है, उसका कन्वर्जन हो गया है अथवा वह 90ए में शामिल हो गई है। इस आदेश के पीछे सरकार की मंशा है कि गलत तरीके से सरकारी जमीन, एससी-एसटी की जमीन, कृषि भूमि का बेचान नहीं हो। इसे लेकर कई तरह के विवाद होते रहते हैं। काश्तकारी अधिनियम के तहत एससी-एसटी की जमीन केवल एससी-एसटी के व्यक्ति को ही बेची जा सकती है। लेकिन कई सोसाइटी वाले एससी-एसटी की जमीन खरीदकर बिना कन्वर्जन के ही उस पर प्लॉटिंग कर देते थे।

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